शाहरुख खान के बड़े बेटे आर्यन खान की जमानत याचिका पर कोर्ट में सुनवाई जारी है। आर्यन के वकील सतीश मानशिंदे और ASG अनिल सिंह के बीच जमकर बहस हो रही है। दोनों वकीलों ने कोर्ट में मजिस्ट्रेट के सामने अपनी दलील रखी है। जानिए कोर्ट में वकीलों की बहस का हर प्वॉइंट।
ASG अनिल सिंह: मेंटेनेबिलिटी के आधार पर मुद्दे उठा रहे हैं। इसलिए पहले उनका जवाब दें।
आर्यन के वकील सतीश मानशिंदे: ASG कोर्ट को डिक्टेट करने की कोशशि कर रहे। NCB ने ऐसे किसी केस में पहले विरोध क्यों नहीं किया।
ASG: जब मेंटेनेबिलिटी की बात हो चुकी है तो इसे पहले सुना जाना चाहिए।
मानशिंदे- हमने पूरी तरह रिमांड से जुड़ी दलीलें पेश की हैं, मेंटेनेबिलिटी से जुड़ी नहीं।
मजिस्ट्रेट- ASG से पूछा आपका रिप्लाई कहां है।
ASG –रिप्लाई आ रहा है।
मजिस्ट्रेट- रिप्लाई आने दीजिये। बचाव पक्ष के वकीलों को दीजिए। उसके बाद उसपर बहस करके फैसला करते है।
मानशिंदे: ऐसा शायद पहली बार हो रहा है कि ASG कोर्ट को बता रहें है कि कोर्ट को क्या करना चाहिए?
मानशिंदे: रिमांड जल्दी आ जाता है लेकिन रिप्लाई नही आया।
ASG : जो भी सेक्शन आरोपियों पर लगे हैं वो NDPS कोर्ट में ही ट्रायल किए जा सकते हैं इसीलिए ये मैन्टेनबल नहीं है।
ASG ने कहा कि अगर बेल एप्लिकेशन मैन्टेनबल नहीं है तो आगे बहस करना बेमानी
मानशिंदे- क्यों मैन्टेनबल नहीं है?
ASG- जो भी सेक्शन आरोपियों पर लगे हैं, वो NDPS कोर्ट में ही ट्रायल किए जा सकते हैं। इसीलिए ये मैन्टेनबल नहीं है।
मानशिंदे- रिया चक्रवर्ती मामले में इस कोर्ट ने कैजान इब्राहिम को जमानत दी थी। तब एनसीबी ने चुनौती क्यों नहीं दी।
मानेशिंदे अब बॉम्बे एचसी के एक फैसले का हवाला देते हैं कि छोटे और मध्यम मात्रा में पकड़े गए लोगों के साथ कैसे व्यवहार किया जाता है?
मानशिंदे – अब कानूनी सबमिशन पर आ रहे हैं, कृपया अनुभाग देखें
8c- मेरे लिए लागू नहीं है क्योंकि कुछ भी जब्त नहीं किया गया है
20बी – उत्पादन, निर्माण, कब्जा, बिक्री, खरीद, परिवहन, आयात अंतर-राज्य, अंतर-राज्य निर्यात या भांग का उपयोग करता है तो दंडनीय होगा। 1 [(i) जहां ऐसा उल्लंघन खंड (ए) से संबंधित है। एक के लिए कठोर कारावास के साथ अवधि जिसे दस वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा जो एक लाख रुपए तक हो सकता है
मानशिंदे – ज्यादातर आर्यन के पास व्हाट्सएप चैट हैं.. और कुछ नहीं मिला। इसके पहले भी उन्होंने कोई ड्रग नहीं किया है।
मानेशिंदे – अगर अदालत जमानत आवेदन की मैंटेबलिटी पर फैसला करती है तो पहले उसकी अंतरिम जमानत याचिकाओं पर फैसला किया जाएगा। भले ही वह दो लाइन के आदेश से हो।
मानशिंदे- आर्यन ने अपने बयान में कहा कि मैं सिर्फ 23 साल का हूं। प्रतीक गाबा के बुलाने पर मैं इंटरनेशनल क्रूज़ टर्मिनल पहुंचा। मेरा सर्च किया गया तो कुछ नही मिला। मेरा मोबाइल लिया गया। मेरे मोबाइल से डाटा निकाल कर फॉरेंसिक के लिए भेज दिया गया। मुझे सवाल जवाब सिर्फ पहले दिन हुआ।। पिछले 5 दिनों में कुछ नया नही निकला है। वहीं NCB का कहना है कि पूछताछ के लिए ज़रूरत पड़ सकती है इसलिए बेल नही दिया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि अगर कोई बेल पर है तब भो आमना-सामना और पूछताछ किया जा सकता है। जितनी बार भी NCB बुलाए वह आने के लिए तैयार हूं। मैं सम्मानित परिवार से हूं। मेरे मां, बाप, बहन सब मुंबई में रहते है। मेरे पास इंडियन पासपोर्ट है। मैं कहीं भाग नही सकता। मेरा दूसरे आरोपियों से कोई लेना देना नही है।
मानशिंदे ने अपना आर्गुमेंट खत्म किया