PUC Certificate: आप कार में सवार हैं या फिर बाइक पर, ड्राइविंग लाइसेंस (Driving Licence), इंश्योरेंस (Motor Insurance) और आरसी के साथ-साथ आपको गाड़ी का पॉल्यूशन सर्टिफिकेट भी साथ रखना जरूरी होता है.
दिल्ली सरकार ( Delhi Government) ने तो साफ कह दिया है कि गाड़ी चलाते समय अगर आपके पास पॉल्यूशन कंट्रोल सर्टिफिकेट यानी प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र नहीं है तो आपके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. जुर्माने के साथ-साथ आपका ड्राइविंग लाइसेंस भी सस्पेंड (Driving Licence Suspended) हो सकता है और वह भी तीन महीने के लिए. लाइसेंस सस्पेंड होने के साथ आपको जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है.
दिल्ली परिवहन विभाग (Delhi Parivahan) ने एक पब्लिक नोटिस में कहा है कि वैध पीयूसी प्रमाणपत्र (PUC certificate) के बिना वाहन मालिकों को पकड़े जाने पर की जाने वाली कार्रवाइयों में छह महीने तक की कैद या 10,000 तक का जुर्माना या दोनों शामिल हैं.
दिल्ली ही क्या अन्य जगहों पर भी पॉल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं होने पर आपको तगड़ा जुर्माना (pollution certificate fine) भरना पड़ सकता है. इसलिए समय-समय पर अपनी कार या बाइक के पॉल्यूशन सर्टिफिकेट की जांच करते रहें और समय होने पर नया सर्टिफिकेट जारी करवा लें. और अपने वाहनों को केवल वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र के साथ चलाएं.
केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के अनुसार, सीएनजी या एलपीजी पर चलने वाले वाहनों सहित हर वाहन के लिए एक वैध पीयूसी प्रमाणपत्र होना जरूरी हैं.
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वाहनों से निकलने वाले प्रदूषणकारक तत्वों जैसे कार्बन डाईऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए उनकी नियमित जांच की जाती है. जांच के बाद पॉल्यूशन जांच सर्टिफिकेट दिया जाता है.
दिल्ली में तो अब पॉल्यूशन सर्टिफिकेट को रियल टाइम बनाया गया है. आपको पॉल्यूशन जांच कराते समय अब अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर देना होता है. इस मोबाइल नंबर को वाहन के रजिस्ट्रेशन के डेटाबेस के साथ जोड़ा गया है. जैसे ही आपका पॉल्यूशन सर्टिफिकेट की मियाद खत्म होने के करीब होती है, आपके मोबाइल नंबर पर मैसेज आने शुरू हो जाते हैं.
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दिल्ली में परिवहन विभाग द्वारा रजिस्टर्ड 900 से ज्यादा प्रदूषण जांच केंद्र (Pollution checking Centre) हैं.
एक साल के लिए कराएं प्रदूषण जांच (PUC certificate For One Year)
पहले गाड़ियों के प्रदूषण की जांच तीन महीने के लिए होती थी, लेकिन अब इस बढ़ाकर एक साल तक के लिए कर दिया गया है. खास बात ये है कि एक साल के पॉल्यूशन सर्टिफिकेट के लिए आपको अलग से कोई चार्ज भी नहीं देना पड़ता है. जो चार्ज आप तीन महीने के पॉल्यूशन सर्टिफिकेट के लिए देते हैं उसी चार्ज में आप एक साल का सर्टिफिकेट ले सकते हैं. 70 रुपये में दुपहिया वाहन और 100 रुपये में कार का पॉल्यूशन सर्टिफिकेट हासिल किया जा सकता है.
ध्यान रखें कि एक साल का पॉल्यूशन सर्टिफिकेट केवल बीएस-4 और उसके बाद की गाड़ियों के लिए ही होता है. उससे पहले की गाड़ियों के लिए केवल 3 महीने का ही सर्टिफिकेट दिया जाता है.
और अब तो पॉल्यूशन सर्टिफिकेट ऑनलाइन (Pollution Certificate Online) भी बनवाया जा सकता है.
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