Online Food Delivery App: अगर आप स्विगी (Swiggy) और जोमैटो (Zomato) जैसी कंपनियों से ऑनलाइन खाना (Online Food) मंगवाते हैं तो यह खबर जरूर पढ़ें. दरअसल आज से यानी 1 जनवरी 2022 से इन कंपनियों के लिए GST के नए नियम लागू हो गए. ऐसे में इनसे खाना मंगवाना महंगा हो सकता है. केंद्र सरकार (Central Government) ने ऑनलाइन फूड डिलिवरी कंपनियों (Online Food Delivery) पर 5 प्रतिशत जीएसटी (GST) लगाने का फैसला किया है. अभी तक यह जीएसटी रेस्टोरेंट (Restaurant) अदा करते थे. अब अपने उपर आए इस बोझ को ये कंपनियां ग्राहकों पर डाल सकती हैं. इसलिए खाना ऑर्डर करने से पहले आपको हर चीज चेक करनी होगी.
नए नियम को समझें
वित्त मंत्रालय (Finance Ministry) ने अलग-अलग कैटेगरी के लिए GST की नई दरें तय की हैं. इसे 1 जनवरी 2022 से लागू कर दिया गया है. इसी के तहत अब फूड डिलीवरी ई-कॉमर्स (E-commerce) ऑपरेटर्स को रजिस्टर्ड और अन-रजिस्टर्ड रेस्टोरेंट से खाना डिलीवर करने पर 5 प्रतिशत GST देना होगा. इन कंपनियों को इसपर इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) भी नहीं दिया जाएगा. यहां ये समझना जरूरी है कि अभी तक Zomato और Swiggy जैसी कंपनियां Tax Collectors at Source (TCS) की तरह रजिस्टर्ड हैं. यानी ये GSTR-8 फाइल करके TCS कलेक्ट कर पाते हैं, लेकिन आज से ये बंद होगा.
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आप पर इस तरह पड़ सकता है असर
सरकार ने इन कंपनियों पर कोई नया चार्ज नहीं लगाया है, बल्कि जो टैक्स अभी तक रेस्टोरेंट देते थे, उसे अब इन कंपनियों से लेने का फैसला हुआ है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि ये फूड डिलिवरी कंपनियां अपने ऊपर पड़े बोझ को न उठाए और यह चार्ज अलग-अलग तरीकों से आपसे वसूले.
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