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नई दिल्ली, 16 नवंबर: नीट पीजी 2021 को लेकर अभी तक काउंसलिंग शुरू नहीं हुई है। असल में सुप्रीम कोर्ट में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए 27 प्रतिशत और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) श्रेणियों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण दिए जाने के खिलाफ दायर याचिकाएं लंबित है। जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार (16 नवंबर) को सुनवाई होनी है। हालांकि फिलहाल सटीक समय की जानकारी नहीं मिली है। इससे पहले इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में 21 अक्टूबर को सुनवाई हुई थी। नीट पीजी 2021 के लिए काउंसलिंग 25 अक्टूबर 2021 से शुरू होने वाली थी। जिसको सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और एक्यूआई मामला हल नहीं हो जाता, तब तक काउंसलिंग नहीं की जाएगी। इस वजह से एमसीसी ने नीट काउंसलिंग को 2021 तक के लिए टाल दिया है।
जानिए क्या है पूरा माजरा
अगर केंद्र सरकार की दलील सुप्रीम कोर्ट मान लेती है तो मेडिकल एडमिशन में ऑल इंडिया कोटा सीट्स पर अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को 27 प्रतिशत और ईडब्ल्यूएस के लिए 10 फीसदी आरक्षण का नियम लागू हो जाएगा। केंद्र सरकार इसे नीट 2021 काउंसलिंग से ही लागू करना चाहती थी। लेकिन छात्रों ने इसका विरोध किया है, जिसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। छात्रों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है।
पिछले सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था?
पिछली बार सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान केंद्र ने अदालत को आश्वासन दिया था कि जब तक उन्हें अंतिम मंजूरी नहीं मिल जाती, तब तक वे नीट पीजी काउंसलिंग शुरू नहीं करेंगे। 21 अक्टूबर को होने वाली सुनवाई के दौरान, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से समान आय मानदंड अपनाने के लिए कारण पूछा या क्या वे ईडब्ल्यूएस श्रेणियों के लिए तय की गई 8 लाख वार्षिक सीमा को संशोधित करना चाहते हैं।
जबकि इस पर केंद्र ने 26 अक्टूबर 2021 को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष ईडब्ल्यूएस श्रेणी के लिए निर्धारित 8 लाख रुपये वार्षिक आय की सीमा निर्धारित करने को उचित ठहराया है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की ओर से सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया गया है।
English summary
NEET PG 2021 OBC EWS reservation Supreme Court hearing all you need to know
Story first published: Tuesday, November 16, 2021, 16:10 [IST]