Sunday, January 9, 2022
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Google के खिलाफ होगी जांच, जानिए क्या है मामला


नई दिल्ली. दिग्गज आईटी कंपनी गूगल (Google) को बड़ा झटका लगा है. दरअसल, देश के एंटी-ट्रस्ट रेगुलेटर भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी सीसीआई (Competition Commission of India – CCI) ने शुक्रवार को गूगल के खिलाफ बाजार में डोमिनेंट पॉजिशन के कथित दुरुपयोग के लिए जांच का आदेश दिया.

सीसीआई ने कहा, ”सुचारू रूप से काम कर रहे लोकतंत्र में न्यूज मीडिया की महत्वपूर्ण भूमिका को कम करके नहीं आंका जा सकता है और यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि डिजिटल कंपनी सभी स्टेकहोल्डर्स के बीच आय का उचित वितरण निर्धारित करने की प्रतिस्पर्धी प्रक्रिया को नुकसान पहुंचाने के लिए अपनी मजबूत स्थिति का दुरुपयोग न करे.”

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प्रतिस्पर्धा एक्ट की धारा 4 के प्रावधानों का उल्लंघन
सीसीआई ने एक आदेश में कहा कि प्रथम दृष्टया उसका विचार है कि गूगल ने प्रतिस्पर्धा एक्ट, 2002 की धारा-4 के प्रावधानों का उल्लंघन किया है, जो बाजार में मजबूत स्थिति के दुरुपयोग से संबंधित है.

DNPA ने की थी शिकायत
यह आदेश डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स एसोसिएशन (Digital News Publishers Association -DNPA) द्वारा दायर एक शिकायत पर आया है. इसमें अल्फाबेट इंक, गूगल एलएलसी, गूगल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और गूगल आयरलैंड लिमिटेड के खिलाफ शिकायत की गई थी.

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हाल ही में CCI ने Apple खिलाफ दिए जांच के आदेश
हाल ही में सीसीआई ने कथित अनुचित व्यावसायिक गतिविधियों को लेकर अमेरिकी टेक दिग्गज एप्पल (Apple) के खिलाफ जांच का आदेश दिया था. आरोप है कि कंपनी ने थर्ड पार्टी के डेवलपर्स के साथ प्रतिस्पर्धा करने वाले ऐप्स के मालिक होने के कारण अपनी डोमिनेंट पॉजिशन का दुरुपयोग किया है.

हाल ही में CCI ने अमेजन पर ठोका था 202 करोड़ का जुर्माना
वहीं, हाल ही में सीसीआई ने फ्यूचर कूपन (Future Coupons) के साथ अमेजन की डील को दी गई मंजूरी सस्पेंड कर दी थी. इसके अलावा एंटी-ट्रस्ट रेगुलेटर ने कुछ प्रावधानों का उल्लंघन करने के कारण ई-कॉमर्स सेक्टर की दिग्गज कंपनी अमेजन (Amazon) पर 202 करोड़ रुपये का जुर्माना भी लगाया था.सीसीआई ने फ्यूचर कूपन में 49 फीसदी हिस्सेदारी खरीदने के लिए अमेजन के सौदे को नवंबर 2019 में मंजूरी दी थी. आयोग ने 57 पन्नों के आदेश में कहा कि मंजूरी कुछ समय के लिए स्थगित रहेगी.

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