नई दिल्ली. इलेक्ट्रिक वाहन (Electric vehicles) मालिकों के लिए बड़ी खबर है. ई-वाहन मालिक अब घर या ऑफिस में ही अपनी कार (वाहन) चार्ज कर सकेंगे. सरकार ई-वाहन चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए संशोधित दिशा-निर्देश और मानक लेकर आई है. नए दिशा-निर्देश के तहत ई-वाहन मालिक अब अपनी कार को घर या ऑफिस में लगे मौजूदा बिजली कनेक्शन से चार्ज कर सकेंगे. इसके लिए अलग से कनेक्शन लेने की जरूरत नहीं है.
केंद्रीय बिजली मंत्रालय (Union Ministry of Power) ने 14 जनवरी, 2022 को ई-वाहनों के चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं. यह 1 अक्टूबर, 2019 को मंत्रालय की ओर से जारी संशोधित इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर–दिशानिर्देश एवं मानक का स्थान लेंगे. नए दिशा-निर्देश के तहत वाहन मालिक अब मौजूदा बिजली कनेक्शन का इस्तेमाल कर अपने घर या ऑफिस में अपने ई-वाहन को चार्ज कर सकेंगे. पब्लिक चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर के साथ लंबी दूरी के ई-वाहनों या भारी ई-वाहनों के लिए सार्वजनिक चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी आवश्यकताओं को भी चिन्हित किया गया है.
ई-वाहनों के इस्तेमाल को मिलेगा बढ़ावा
मंत्रालय ने कहा कि नए दिशा-निर्देश का मकसद सुरक्षित, सुलभ, विश्वसनीय, किफायती चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर और इकोसिस्टम उपलब्ध कराकर देश में ई-वाहनों के इस्तेमाल को तेजी से बढ़ावा देना है. इससे न सिर्फ लोग ई-वाहनों को तेजी से अपनाएंगे बल्कि ऊर्जा की भी बचत होगी. कार्बन उत्सर्जन में भी कमी आएगी.
चार्जिंग स्टेशन लगाने के लिए लाइसेंस की जरूरत नहीं
नए दिशा-निर्देश के तहत अब कोई भी व्यक्ति या संस्था किसी लाइसेंस अनिवार्यता के बिना ही पब्लिक चार्जिंग स्टेशन स्थापित कर सकेंगे. इसके लिए जरूरी है कि ऐसे स्टेशन ऊर्जा मंत्रालय, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (BEE) और केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (CEA) के समय-समय पर निर्धारित निर्देशों के तहत तकनीक के साथ सुरक्षा, प्रदर्शन मानकों और प्रोटोकॉल को पूरा करते हों.
जमीन इस्तेमाल के लिए साझेदारी मॉडल
दिशा-निर्देश में ई-वाहन चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर के निर्माण एवं चार्जिंग स्टेशन संचालकों/मालिकों और ई-वाहन मालिकों से वसूले जाने वाले किफायती टैरिफ की व्यवस्था में सकारात्मक समर्थन पर जोर दिया गया. चार्जिंग स्टेशन को आर्थिक रूप से व्यवहार्य बनाने में जमीन इस्तेमाल के लिए एक राजस्व साझेदारी मॉडल बनाया गया है. सेवा शुल्क की सीमा राज्य सरकार तय करेगी.
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