नई दिल्ली. दिल्ली परिवहन विभाग ने 31 मार्च को समाप्त हो रहे लर्नर ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता को दो महीने बढ़ाकर 31 मई 2022 तक कर दिया है. दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने इस बात की घोषणा की और कहा कि यह लोगों के लिए लाइसेंस को रिन्यू कराने का अंतिम अवसर है.
गहलोत ने एक ट्वीट में कहा, “जिन लर्नर्स लाइसेंस की वैधता 31 मार्च तक समाप्त होने जा रही है, उन्हें 2 महीने की अवधि के लिए 31 मई तक बढ़ा दिया गया है. कृपया ध्यान दें कि यह अंतिम और अंतिम अवसर है.”
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परिवहन विभाग द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि ड्राइविंग लर्नर्स लाइसेंस की वैधता समय-समय पर बढ़ाई गई है, क्योंकि ड्राइविंग स्किल टेस्ट और टेस्ट के लिए नई नियुक्तियों को दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) के दिशानिर्देशों के अनुपालन में निलंबित कर दिया गया था.
“यह ध्यान में आया है कि कई शिक्षार्थी लाइसेंस धारक, जिन्हें 1 फरवरी, 2020 और 31 मार्च, 2022 के बीच वैध घोषित किया गया था, महामारी की स्थिति के कारण विस्तारित वैधता के कारण, अभी तक कौशल परीक्षण नियुक्तियां नहीं मिली हैं और वहां हैं उपलब्ध ड्राइविंग कौशल परीक्षण स्लॉट की तुलना में कई अधिक आवेदक.
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दिल्ली परिवहन विभाग ने लर्निंग लाइसेंस धारकों को बड़ी राहत दी है. विभाग ने 31 मार्च को खत्म हो रहे लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस की वेधता को बढ़ाकर 31 मई 2022 तक कर दिया है. हालांकि, इससे पहली भी कई बार ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता बढ़ाई गई है, लेकिन इस बार विभाग ने ऐसे लोगों को अंतिम मौका दिया है. इसमें ऐसे लोग शामिल हैं, जिनकी लाइसेंस की वैधता 1 फरवरी 2020 से 31 जनवरी 2022 को समाप्त हो रही है, उसकी वैधता 31 मार्च 2022 तक मान्य की गई थी.
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