नई दिल्ली. कोरोना संक्रमण (Coronavirus) की समस्या से जूझती दिल्ली को केजरीवाल सरकार (Kejriwal Government) ने एक बार बड़ी राहत देने का ऐलान किया है. दिल्ली सरकार (Delhi Government) के परिवहन विभाग की ओर से उन सभी डॉक्यूमेंट्स की वेलेडिटी को 31 दिसंबर तक बढ़ा दिया है जिनकी वेलेडिटी 30 नवंबर तक थी.
इस संबंध में परिवहन विभाग के ज्वाइंट कमिश्नर (ऑपरेशंस) की ओर से डॉ. नवलेंद्र कुमार सिंह की ओर से आदेश भी जारी कर दिए गए हैं. इन आदेशों की कॉपी को परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत (Kailash Gahlot) ने ट्वीट भी किया है.
परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत (Kailash Gahlot) ने आदेश की कॉपी को अपने ट्वीटर हैंडल पर शेयर करते हुए कहा है कि ‘दिल्ली की आम जनता के अनुरोध पर और उनके हितों को ध्यान में रखते हुए परिवहन विभाग ने सभी डाक्यूमेंट्स की वैधता जो 01.02.2020 से 30.11.2021 के बीच समाप्त हो गई है, को आगे 31.12.2021 तक बढ़ाने का निर्णय लिया है.’
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इसका मतलब यह है कि अब ड्राइविंग लाइसेंस, परमिट और रजिस्ट्रेशन समेत सभी परिवहन दस्तावेज की वैधता 31 दिसंबर तक रहेगी. सरकार के इस फैसले के बाद से लाखों आवेदकों के अधर में लटके सभी काम पूरे हो सकेंगे. यह फैसला दिल्ली में कोरोना संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए लगाए गए सभी प्रतिबंधों के चलते लिया गया है. सरकार की ओर से कोरोना महामारी (Corona Pandemic) और ड्राइविंग टेस्ट (Driving Test) के लिए स्लॉट हासिल करने में आ रही परेशानियों के मद्देनजर यह वेलेडिटी एक बार फिर से बढ़ाई गई है.
दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग की ओर से उन सभी डॉक्यूमेंट्स की वेलेडिटी को 31 दिसंबर तक बढ़ा दिया है जिनकी वेलेडिटी 30 नवंबर तक थी. (Kailash Gahlot Twitter)
बताते चलें कि कोरोना काल में लोगों को घर बैठे सभी सुविधाएं देने के लिए ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट (Transport Department) की ओर से फेसलेस सेवाएं शुरू की थी. इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए आवेदकों की संख्या में तेजी के साथ बढ़ी है. वहीं अब नए आदेशों के बाद पुराने सभी डॉक्यूमेंट्स की वेलेडिटी एक माह और बढ़ गई है. बताया जाता है कि पहले सिर्फ लर्नर लाइसेंस के लिए राहत देने पर विचार किया जा रहा था. लेकिन बाद में विभाग की ओर से सभी डॉक्यूमेंट्स पर यह राहत देने का फैसला किया गया.
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Tags: Delhi Government, Delhi transport department, Driving Licence, Transport department