नई दिल्ली. अमेरिकी टेक दिग्गज और आईफोन (iPhone) बनाने वाली कंपनी एप्पल (Apple) को बड़ा झटका लगा है. दरअसल, देश के एंटी-ट्रस्ट रेगुलेटर भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी सीसीआई (Competition Commission of India – CCI) ने कथित अनुचित व्यावसायिक गतिविधियों को लेकर एप्पल के खिलाफ जांच का आदेश दिया है.
इन-ऐप पर्चेज के लिए 30 फीसदी तक का कमीशन लगाने का आरोप
आरोप है कि दुनिया की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनी ने थर्ड पार्टी के डेवलपर्स के साथ प्रतिस्पर्धा करने वाले ऐप्स के मालिक होने के कारण अपनी डोमिनेंट पॉजिशन का दुरुपयोग किया है. कंपनी पर इन-ऐप पर्चेज के लिए 30 फीसदी तक का कमीशन लगाने और दूसरे पेमेंट इंस्ट्रूमेंट की अनुमति नहीं देने का आरोप है.
प्रतिस्पर्धा एक्ट की धारा 4 के प्रावधानों का उल्लंघन
सीसीआई ने अपने आदेश में कहा है कि उसने प्रथम दृष्टया यह माना है कि एप्पल ने प्रतिस्पर्धा एक्ट की धारा 4 के प्रावधानों का उल्लंघन किया है, जो एक एंटरप्राइज द्वारा डोमिनेंट पॉजिशन के दुरुपयोग से संबंधित है और डायरेक्टर जनरल को जांच करने का निर्देश दिया है. आदेश के 60 दिनों के भीतर रिपोर्ट देने को कहा गया है.
ईटी की एक रिपोर्ट के मुताबिक, जयपुर स्थित नॉन-प्रॉफिट संस्था ‘टुगेदर वी फाइट सोसाइटी’ द्वारा शिकायत दर्ज किए जाने के बाद आयोग ने जांच के आदेश दिए. इस मामले में अभी एप्पल का कोई जवाब नहीं आया है.
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हाल ही में CCI ने अमेजन पर ठोका था 202 करोड़ का जुर्माना
वहीं, हाल ही में सीसीआई ने फ्यूचर कूपन (Future Coupons) के साथ अमेजन की डील को दी गई मंजूरी सस्पेंड कर दी थी. इसके अलावा एंटी-ट्रस्ट रेगुलेटर ने कुछ प्रावधानों का उल्लंघन करने के कारण ई-कॉमर्स सेक्टर की दिग्गज कंपनी अमेजन (Amazon) पर 202 करोड़ रुपये का जुर्माना भी लगाया था.सीसीआई ने फ्यूचर कूपन में 49 फीसदी हिस्सेदारी खरीदने के लिए अमेजन के सौदे को नवंबर 2019 में मंजूरी दी थी. आयोग ने 57 पन्नों के आदेश में कहा कि मंजूरी कुछ समय के लिए स्थगित रहेगी.
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