Sunday, January 9, 2022
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वीकेंड कर्फ्यू में बाहर निकलने से पहले वाहन मालिक जाने लें ये नियम, नहीं तो हो जाएगी मुश्किल  


नई दिल्ली. कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के बढ़ते मामलों के चलते देश में एक फिर देश में कर्फ्यू और नाइट कर्फ्यू लगने शुरू हो गए हैं. राजधानी में दिल्ली में भी कोविड के मामलों की संख्या को कम रखने के लिए राज्य सरकार ने दिल्ली  में वीकेंड कर्फ्यू लगाने का फैसला किया है. वीकेंड कर्फ्यू शुक्रवार रात 10 बजे से शुरू होकर सोमवार सुबह 5 बजे खत्म होगा.

दिल्ली में एक बार फिर लगे वीकेंड कर्फ्यू के बाद सवाल उठता है कि क्या इस बार पहले की तरह कर्फ्यू में निकलने के लिए इजाजत की जरूरत होगी? क्या एनसीआर में रहने वाले लोगों को राजधानी में एंट्री मिलेगी? वीकेंड कर्फ्यू के लिए ई-पास कहां से बनेगा? तो आइए जानते हैं आपके हर सवाल का जवाब..

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दिल्ली आने के लिए जरूरी होगा ई पास?
गाइडलाइन के मुताबिक,  यदि कोई रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट और बस स्टेशन से दिल्ली में प्रवेश करता है या दिल्ली के बाहर जाना चाहते हैं तो नाइट वीकेंड कर्फ्यू के दौरान उसे अपना टिकट दिखाना होगा. ऐसा नहीं होने पर कोविड नियम के तहत कार्रवाई की जाएगी.

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NCR या पड़ोसी राज्य से आने पर क्या करना होगा?
गाइडलाइन के मुताबिक, वीकेंड कर्फ्यू के दौरान पड़ोसी राज्य राजस्थान, हरियाणा या उत्तर प्रदेश से आने वाले लोगों को ई-पास दिखाना होगा. यह ई-पास गवरमेंट पोर्टल से बनवा सकेंगे. इसके अलावा यह नियम नोएडा, गुरुग्राम और फरीदाबाद से आने वाले लोगों पर भी लागू होगा.

इन्हें मिलेगी छूट
एडवाइजरी के अनुसार, वीकेंड कर्फ्यू के दौरान सभी आवश्यक और इमरजेंसी सेवाओं को छूट दी गई है. इसके अलावा सरकारी कर्मचारियों, दूतावास के अधिकारियों, मीडिया, चिकित्सा कर्मियों के साथ-साथ संबद्ध सेवाओं को भी छूट दी गई है.

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कैसे बनेगा ई-पास?
दिल्ली सरकार की वेबसाइट www.delhi.gov.in पर जाकर पास के लिए अप्लाई करें. यहां आपको ई-पास बनाने के लिए अप्‍लाई करने का ऑप्शन द‍िखाई देगा. आपको उस ऑप्‍शन पर क्‍ल‍िक करना है. अगर आप ईपास के ल‍िए पहले एप्ल‍िकेशन भर चुके हैं तो आप यहां क्‍ल‍िक करके अपना स्‍टेटस चेक कर सकते हैं. अगर आप पहली बार ईपास के ल‍िए डिटेल भर रहे हैं तो आपको फोन नंबर से लेकर अपने पते तक सात जानकारियां देनी होगी. इसके बाद आपको अपना पहचान पत्र और एक अन्य पहचान पत्र विजिटिंग कार्ड, दुकान / व्यवसाय का लाइसेंस आदि लगाना होगा. इसके बाद आपको ई-पास जारी किया जाएगा. यह ई-पास आपको जिला प्रशासन भी जारी करेगा

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