नई घोषित छूट योजना के तहत टू-व्हीलर मालिकों को कुल चालान राशि का केवल 25% भुगतान करना होगा, जबकि हल्के मोटर वाहन (LMV), कार, जीप और भारी वाहनों के लिए 50% राशि का भुगतान करना होगा.
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