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oi-Sagar Bhardwaj
नई दिल्ली, 5 फरवरी। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने प्राइवेट कॉलेजों और डीम्ड विश्वविद्यालयों में 50% सीटों पर फीस के संबंध में दिशानिर्देश जारी किए हैं। शनिवार को जारी किए गए नवीनतम दिशानिर्देशों के अनुसार प्राइवेट कालेजों में 50 फीसदी सीटों की फीस अब किसी सरकारी कॉलेज के बराबर होगी। इस शुल्क का लाभ पहले उन उम्मीदवारों को मिलेगा, जिन्होंने सरकारी कोटे की सीटें हासिल की हैं।
राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने कहा कि व्यापक विचार विमर्श के बाद यह निर्णय लिया गया है कि प्राइवेट कालेज और डीम्ड विश्वविद्यालयों में 50 फीसदी सीटों की फीस उस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के सरकारी मेडिकल कॉलेजों के शुल्क के बराबर होना चाहिए। इसके अलावा यदि सरकारी कोटे की सीटें कुल स्वीकृत सीटों के 50 फीसदी से कम है तो बाकी बचे उम्मीदवारों को उनकी योग्यता के आधार पर ये सीटें दी जाएंगीं।
English summary
Private medical colleges will have to apply government fees on 50% seats, decree of National Medical Commission
Story first published: Saturday, February 5, 2022, 20:38 [IST]