Monday, October 18, 2021
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ड्राइविंग लाइसेंस, RC और गाड़ियों के परमिट से जुड़े काम के लिए बचे हैं सिर्फ 12 दिन, सरकार ने खत्म की छूट


नई दिल्ली. केंद्रीय परिवहन मंत्रालय ने पिछले दिनों ड्राइविंग लाइसेंस (Driving license), आरसी (RC) और गाड़ियों के परमिट को लेकर बड़ा फैसला किया था. कोरोना काल में या कोराना काल से कुछ दिन पहले तक जिन लोगों का डीएल (DL), आरसी और गाड़ियों का परमिट खत्म हो गया था, उन सबों को रिन्यू (Renew) से छूट दिया गया था. बीते डेढ़ साल से भी ज्यादा समय से वैसे लोग रिन्यू के बिना ही सड़कों पर गाड़ियां चला रहे थे, लेकिन अब इनमें से किसी भी चीज का रिन्यू कराना 31 अक्टूबर तक अनिवार्य कर दिया गया है. इसलिए जो लोग अभी तक डीएल, आरसी और गाड़ियों का परमिट अभी तक रिन्यू नहीं कराया है वह तुरंत हीं करा लें, क्योंकि एक नवंबर से सड़कों पर ये गाड़ियां या ड्राइवर पकड़े गए तो उन पर नए मोटर वाहन कानून के तहत जुर्माना या सजा हो सकता है. इसलिए अब आपके पास बचे हैं मात्र 12 दिन.

बता दें कि कोरोना काल में आपका ड्राइविंग लाइसेंस, आरसी या फिर गाड़ियों का परमिट 1 फरवरी 2020 से पहले एक्सपायर हो गया था तो भी उस पर आपको अभी तक छूट मिल रही थी और आप सड़कों पर आसानी से गाड़ी चला रहे थे, लेकिन परिवहन मंत्रालय के नए आदेश के बाद अब 31 अक्टूबर 2021 के बाद इसे एक्सपायर माना जाएगा.

DL, आरसी या फिर गाड़ियों का परमिट 1 फरवरी 2020 से पहले एक्सपायर हो गया था तो भी आपको अभी तक छूट मिल रही थी.

31 अक्टूबर तक DL और RC का रिन्यू अनिवार्य
केंद्रीय परिवहन मंत्रालय देश में कोरोना की दूसरी लहर में भी इन सबों पर छूट अभी तक दे रखा था. कोरोना के चलते अब तक 7 बार ड्राइविंग लाइसेंस, आरसी, फिटनेस सर्टिफिकेट जैसे कागजात की वैलिडिटी बढ़ाई जा चुकी है. हालांकि, कई राज्य सरकारों ने ऑनलाइन ड्रायविंग लाइसेंस रिन्यू कराना शुरू कर दिया है. देशभर में फैले कोरोना वायरस की वजह से भीड़भाड़ वाले इलाकों से बचाने के लिए परिवहन मंत्रालय ने यह कदम उठाया था.

ये भी पढ़ें: पेट्रोल-डीजल महंगे होने से गाजियाबाद-नोएडा में इलेक्ट्रिक और CNG गाड़ियों की बंपर सेल, जानें दिल्ली सरकार क्यों हो रही मालामाल?

 आप ऐसे करा सकते हैं रिन्यू
> आपको सबसे पहले परिवहन विभाग के आधिकारिक वेवसाइट parivahan.gov.in जाना होगा.
> यहां आपको “ड्राइविंग लाइसेंस-संबंधित सेवाओं” पर क्लिक करना होगा.
> इसके बाद आवेदक को “डीएल सेवाओं” पर क्लिक करना होगा.
> यहां पर आपको अपना डीएल नंबर के साथ सभी जरूरी जानकारी देनी होगी.
> इसके बाद सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे.
> इसके बाद किसी नजदीकी RTO कार्यालय जाकर स्लॉट बुक करने के लिए पेमेंट करना होगा.
> आरटीओ कार्यालय में आपके बायोमेट्रिक डिटेल्स की जांच की जाएगी और आपके दस्तावेजों को वेरीफाई किया जाएगा.
> इसके बाद आपका लाइसेंस रिन्यू हो जाएगा.
> बता दें कि ठीक इसी तरह से आप अपने आरसी को भी रिन्यू कर सकते हैं.

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