Delhi NCR Delhi Transport System: दिल्ली और आसपास के राज्यों यानी एनसीआर में रह रहे लोगों के लिए राहत भरी खबर ये है कि अब वे पैसेंजर वाहनों में बिना किसी परेशानी के यात्रा कर सकेंगे. दिल्ली-एनसीआर में अब आप टैक्सी या ऑटो में बगैर रोकटोक के आवाजाही कर सकेंगे. दिल्ली सरकार ने हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश की सरकारों के साथ सार्वजनिक परिवहन वाहनों के लिए सिंगल-प्वाइंट कराधान को लेकर एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं.
जानकारी के मुताबिक, अभी तक किसी एक राज्य की टैक्सी दूसरे राज्य में न जाकर बॉर्डर तक ही अपनी सर्विस देती है. यात्री को बॉर्डर क्रॉस करके अगला वाहन लेना पड़ता है. इससे समय और पैसा, दोनों ही ज्यादा बर्बाद होता है. लेकिन अब ऐसा नहीं होगा.
इस समस्या का समाधान के दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आने वाले राज्यों की सरकारों के साथ यात्री वाहनों की निर्बाध आवाजाही पर समझौता किया है और इस बारे में नोटिफिकेशन जारी किया है. दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान की सरकारों के बीच सार्वजनिक परिवहन वाहनों के लिए सिंगल-प्वाइंट कराधान के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं.
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इस समझौते से बस, टैक्सी, ऑटो और शैक्षणिक संस्थानों के वाहनों को रोड टैक्स समेत अन्य टैक्स में राहत दी गई है. इन चार राज्यों ने कॉन्ट्रैक्ट कैरिज और छह से अधिक यात्रियों को ले जाने वाले वाहनों को शामिल करते हुए एक ज्वाइंट परिवहन समझौते (सीआरसीटीए) पर हस्ताक्षर किए गए हैं. सीआरसीटीए तत्काल प्रभावी हो गया है. एनसीआर के राज्य इस समझौते के तहत राजस्व को छोड़ने के लिए सहमत हुए हैं. इस तरह की राजस्व हानि सालाना लगभग 100 करोड़ रुपये होने का अनुमान है.
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सीआरसीटीए के तहत स्टेज कैरिज वाहनों के साथ-साथ अनुबंध कैरिज वाहनों की आयु डीजल वाहनों के लिए 10 वर्ष और पेट्रोल तथा सीएनजी वाहनों के लिए 15 वर्ष तक सीमित होगी. विशेष रूप से छूट प्राप्त को छोड़कर सभी पब्लिक ट्रांसफोर्ट वाहनों में अनिवार्य रूप से वाहन स्थान ट्रैकिंग डिवाइस (वीएलटीडी) और इमरजेंसी बटन लगाए जाएंगे.
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