Online process for NOC: क्या आप अपना व्हीकल बेचना चाहते हैं? क्या आप अपने व्हीकल को किसी और स्टेट में ट्रांसफर कराना चाहते हैं? या अपने व्हीकल में इलेक्ट्रिक किट लगवाना चाहते हैं तो आपको इसके लिए नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (NOC) की जरूरत पड़ेगी. यह NOC आप आरटीओ से प्राप्त कर सकते हैं. हां इसके लिए आपको ऑफिस के चक्कर काटने होंगे. अगर आप घर बैठे ऑनलाइन NOC के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो हम आपको कुछ आसान से स्टेप्स बता रहे हैं, जिन्हें फॉलो कर आप घर बैठे NOC मंगा सकते हैं.
NOC के लिए ऑनलाइन अप्लाई कैसे करें?
परिवहन विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट के जरिए आप NOC के लिए अप्लाई कर सकते हैं. यहां कार NOC के लिए ऑनलाइन अप्लाई करने की पूरी प्रोसेस बताई गई है.
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- पहले https://parivahan.gov.in/parivahan/hi ऑफिशियल वेबसाइट खोलें.
- Application for No Objection Certificate’ सिलेक्ट करें.
- अगले पेज पर, जरूरी डिटेल एंटर करें.
- ‘वैलिडेट रजिस्ट्रेशन नंबर/चेसिस नंबर’ पर क्लिक करें
- फिर, अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एंटर करें और एक ओटीपी जनरेट करें. ‘Show Detail’ पर क्लिक करें.
- वेबसाइट एक एप्लीकेशन फॉर्म जनरेट करेगी. एप्लीकेशन फॉर्म पर डेटा को क्रॉस-चेक करें.
- अगर एप्लिकेशन में कार इंश्योरेंस डिटेल शामिल नहीं है, तो उन्हें जरूर ऐड करें.
- नया आरटीओ कोड एंटर करें और सेव पर क्लिक करें.
- प्रोसेस पूरा करने के लिए आपको एक अमाउंट की पेमेंट करनी होगी. पेमेंट रिसिप्ट का प्रिंटआउट लेना न भूलें.
- आखिर में, बाकी की प्रोसेस को पूरा करने के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट्स और फीस रिसिप्ट के साथ अपने संबंधित आरटीओ पर जाएं.
NOC पाने के लिए क्या हैं जरूरी डॉक्यूमेंट
- व्हीकल ऑनर सिग्नेचर आइडेंटीफिकेशन
- इंजन नंबर और चेसिस नंबर का पेंसिल प्रिंट
- पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट (PUCC)
- एप्लीकेशन (फॉर्म 28)
- अप-टू-डेट पेमेंट रोड टैक्स रिसिप्ट के वैलिड डॉक्यूमेंट
- वाहन की इंश्योरेंस पॉलिसी की सर्टिफाइड फोटोकॉपी
- वाहन के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की फोटोकॉपी
क्यों होती है NOC की जरूरत?
- जब कार मालिक वाहन बेचने का फैसला करता है, तो उन्हें आरटीओ से NOC लेनी होगी.
- बैंक के पास आपके वाहन का बकाया (hypothecation ) खत्म करने के लिए भी NOC जरूरी है.
- आपको अपनी कार में कलर चेंज करने के लिए एक NOC की जरूरत होगी.
- यदि आप अपनी कार को दूसरे राज्य में ट्रांसफर करते हैं तो मोटर व्हीकल एक्ट के मुताबिक NOC लेना जरूरी है.
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