Online Duplicate RC: यह सभी जानते हैं कि बिना रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के गाड़ी चलाना अपराध है. इसलिए गाड़ी में बैठने के साथ ही हम गाड़ी की आरसी, प्रदूषण सर्टिफिकेट, बीमा और ड्राइविंग लाइसेंस जैसे जरूरी कागजातों को एक बार जरूर चेक करते हैं. गाड़ी की आरसी एक ऐसा दस्तावेज है जिसकी गाड़ी संबंधित लगभग सभी कामों में जरूरत होती है. अगर वाहन चोरी हो जाए तो पुलिस में FIR दर्ज करवानी होती है. इसके लिए वाहन की खरीद का प्रूफ होना जरूरी है. इसलिए यहां भी आरसी की जरूरत होती है.
अगर आपकी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कहीं खो गया है और आप डुप्लीकेट आरसी बनवाना चाहते हैं, ये खबर आपके काम की हो सकती है. डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के लिए आपको कुछ जरूरी स्टेप फॉलो करने होते हैं.
डुप्लीकेट आरसी के लिए हम ऑनलाइन और ऑफलाइन, दोनों तरीके से ही अप्लाई कर सकते हैं और हासिल कर सकते हैं. यहां हम आरसी हासिल करने के ऑफलाइन और ऑनलाइन, दोनों तरीके के बारे में चर्चा कर रहे हैं.
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ऑफलाइन तरीके से पाएं डुप्लीकेट आरसी (Apply for Duplicate RC)
ऑफलाइन तरीके से डुप्वीकेट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (Duplicate RC) हासिल करने के लिए सबसे पहले हमें पुलिस में एफआईआर दर्ज करानी होगी. एफआईआर के लिए वाहन के मालिक, चेसिस नंबर, इंजन नंबर और रजिस्ट्रेशन संख्या की जानकारी दर्ज करनी होगी. इन चीजों को हासिल करने के लिए आरटीओ ऑफिस में जाएं जहां सबसे पहले गाड़ी का रजिस्ट्रेशन हुआ था.
ऑफिस से आरसी-एक्सट्रेक्ट लें. आरसी-एक्सट्रेक्ट में कार के मालिक की रजिस्टर वाहन के साथ-साथ ड्राइवर के लाइसेंस के बारे में जानकारी होती है.
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यहां आपको डुप्लिकेट आरसी अप्लाई फॉर्म भरना होगा. इसे फॉर्म 26 से मिलाएं. कागजी कार्रवाई आरटीओ ऑफिस में जमा करें और रसीद लें.
ऑनलाइन तरीके से हासिल करें डुप्लीकेट आरसी (Online Duplicate RC)
अगर आप ऑनलाइन तरीके से डुप्लीकेट आरसी हासिल करना चाहते हैं तो आपको ऑफीशियल वेबसाइट पर विजिट करना होगा. यहां डुप्लीकेट आरसी के लिए फॉर्म भरें. फॉर्म के साथ पुलिस FIR और वाहन बीमा जैसी जानकारी दर्ज करें.
डुप्लीकेट आरसी के लिए आपको फीस जमा करनी होगी. पेमेंट करने के बाद मिली रसीद को सेव और कॉपी करें. रसीद और दूसरे डॉक्यूमेंट आरटीओ ऑफिस में जमा कराएं.
ऑनलाइन डुप्लीकेट आरसी के लिए कुछ डाक्यूमेंट्स की जरूरत हो सकती है. इनमें नंबर 26 फॉर्म, कार चोरी या गुम होने पर FIR की ऑरिजनल कॉपी, पीयूसी की कॉपी, इंश्योरेंस सर्टिफिकेट की कॉपी, पते की कॉपी, ट्रैफिक पुलिस चालान क्लीयरेंस, पैन कार्ड या फॉर्म 60 और 61 की वेरीफाइड कॉपी, चेसिस और इंजन का पेंसिल प्रिंट, मालिक के सिग्नेचर की पहचान आदि जमा करने होंगे.
इन तमाम दस्तावेजों के साथ एक एफिडेविट जमा करना होगा जिसमें कहा गया होगा कि आपने आरसी खो दी है और इसे दोबारा नहीं लिया गया है.
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