केंद्र ने एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल की दिल्ली सरकार की घर-घर राशन के समान की डिलिवरी की स्कीम की अनुमति याचिका खारिज कर दी है।
नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने एक बार फिर से दिल्ली सरकार की घर-घर राशन की डिलीवरी की स्कीम को अनुमति देने की याचिका खारिज कर दी है। हालांकि दिल्ली सरकार ने इस स्कीम के लिए हाई कोर्ट की अनुमति भी ले ली थी, इसके बावजूद केंद्र सरकार ने इस स्कीम को एक बार फिर से अनुमति देने से इन्कार कर दिया है। ऐसा करके एक बार फिर से केंद्र ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के घर-घर राशन की डिलीवरी के सपने को चकनाचूर कर दिया है।
हाई कोर्ट से 1 अक्टूबर को मिली थी अनुमति
घर-घर राशन की डिलीवरी के लिए दिल्ली सरकार को हाई कोर्ट से 1 अक्टूबर को अनुमति मिली थी। हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार से इस स्कीम के लिए उन लोगों के राशन कार्ड की डिटेल्स शेयर करने को कहा था जो होम डिलीवरी का ऑप्शन चुनते हैं।
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तीसरी बार भेजी थी याचिका
घर-घर राशन की डिलीवरी स्कीम के लिए दिल्ली सरकार ने फिर से लेफ्टिनेंट गवर्नर अनिल बजाज को इस विषय में याचिका भेजी थी। यह तीसरी बार था जब दिल्ली सीएम ने यह याचिका भेजी थी, जिसे अनुमति नहीं मिली।
आप पार्टी ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना
आम आदमी पार्टी ने घर-घर राशन की डिलीवरी स्कीम को अनुमति नहीं मिलने पर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। आप पार्टी ने केंद्र पर आरोप लगाया है कि केंद्र ने फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट को पत्र लिखकर इस स्कीम का समर्थन करने से मना किया है। आप पार्टी ने यह भी आरोप लगाया कि बीजेपी और राशन माफिया के बीच कनेक्शन है और इसी वजह से दिल्ली सरकार की घर-घर राशन की डिलीवरी स्कीम को अनुमति नहीं दी गई।