Saturday, January 22, 2022
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कंगना रनौत को सुप्रीम कोर्ट ने दी राहत, सोशल मीडिया पोस्ट पर सेंसर मांग वाली याचिका हुई खारिज


Image Source : INSTAGRAM/KANGANARANAUT
Supreme Court Refuses To Censor actress Kangana Ranaut Social Media Posts

Highlights

  • कंगना रनौत को सुप्रीम कोर्ट ने दी राह
  • कंगना रनौत के खिलाफ सोशल मीडिया पोस्ट पर सेसरशिप की मांग हुई खारिज

सुप्रीम कोर्ट ने बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत के सोशल मीडिया पोस्ट के खिलाफ दायक याचिका को खारिज कर दिया है। हालांकि, अदालत मुंबई पुलिस को मामले में अपनी जांच जारी रखने की अनुमति दे रही है। यह याचिका एक वकील के द्वारा कंगना रनौत के खिलाफ दायर की गई थी। यह याचिका तीन कृषि कानूनों का विरोध कर रहे सिख समुदाय के खिलाफ पोस्ट को लेकर थी। 

याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट से अपनी याचिका में अभिनेत्री द्वारा किए गए पोस्ट पर सेंसरशिप की मांग की थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सुनवाई करने से इनकार दिया। इसके साथ ही कहा आर्टिकल 32 के तहत इस मुद्दे में कोर्ट सुनवाई नहीं कर सकती हैं। इसके लिए कानून में कई प्रावधान है। हालांकि इस मामले में मुंबई पुलिस को जांच जारी करने का आदेश दिया है। 

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बता दें, अधिवक्ता चरणजीत सिंह चंद्रपाल द्वारा दायर याचिका में किसानों के विरोध पर एक्ट्रेस द्वारा की गई टिप्पणी के लिए पूरे भारत में दर्ज सभी प्राथमिकी को मुंबई के खार पुलिस स्टेशन में स्थानांतरित करने का निर्देश देने की मांग की गई। उन्होंने छह महीने की अवधि में चार्जशीट दाखिल करने के साथ-साथ दो साल की अवधि के भीतर त्वरित सुनवाई की भी मांग की।

अधिवक्ता ने कहा कि कंगना रनौत का इस तरह टिप्पणी करना और सोशल मीडिया पोस्ट करना न केवल अपमानजनक और ईशनिंदा था। इसके साथ ही वकील ने दावा किया कि अभिनेत्री का इरादा दंगा करने का भी था।

दायर याचिका में कहा गया है कि अदालत को केंद्रीय गृह मंत्रालय और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण को कंगना रनौत के सोशल मीडिया पोस्ट पर प्रतिबंध और निवारक उपाय करने का निर्देश देना आवश्यक है। 





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