अपने परमानेंट अकाउंट नंबर (पैन) को आधार कार्ड से जोड़ने की आखिरी तारीख पास है. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के अनुसार, आप 31 मार्च तक अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कर सकते हैं. जो लोग अनजान हैं, उनके लिए 2017 में सीबीडीटी ने घोषणा की कि सभी भारतीय नागरिकों को अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना होगा. यह कदम आयकर विभाग को किसी भी प्रकार की कर चोरी का पता लगाने की सुविधा देता है और यह कई पैन कार्ड जारी करने को कम करने में भी मदद करता है जो कई लोग सरकार को धोखा देने के लिए उपयोग करते हैं.
गौरतलब है कि सीबीडीटी द्वारा पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक करने की पहली समय सीमा 5 अगस्त 2017 थी, हालांकि, विभाग विभिन्न कारणों से समय सीमा को बढ़ाता रहा. सीबीडीटी द्वारा जारी नई समय सीमा 31 मार्च 2022 है.
आप अभी भी पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक किए बिना आयकर रिटर्न दाखिल कर सकते हैं, आयकर विभाग आपके रिटर्न को तब तक प्रोसेस नहीं करेगा जब तक आप लिंकिंग को पूरा नहीं करते. दी गई समय सीमा से पहले पैन और आधार कार्ड को लिंक करने में विफल रहने पर 10,000 रुपये का जुर्माना भी लग सकता है और इसके अलावा, आपका पैन कार्ड इनेक्टिव हो जाएगा.
एक मैसेज से ऐसे करें आधार पैन लिंक
- सबसे पहले अपने फोन में मैसेज ऐप ओपन करें.
- अब एक नया मैसेज टाइप करें.
- मैसेज में सबसे पहले UIDPAN टाइप करना है फिर 12 डिजिट का आधार नंबर दर्ज करना है और इसके बाद अपना पैन नंबर डालना है.
UIDPAN - अब इस मैसेज को 567678 या 56161 पर भेज देना है.
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