नई दिल्ली . हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने रविवार को कहा कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के फैसले के अनुसार, 10 साल से पुराने डीजल वाहनों और 15 साल से पुराने पेट्रोल वाहनों के चलने पर प्रतिबंध का नियम 1 अप्रैल, 2022 से सख्ती से लागू किया जाएगा. उन्होंने कहा कि पहले चरण में गुड़गांव में 10 साल से पुराने डीजल वाहन और 15 साल से पुराने पेट्रोल वाहनों को सड़कों से हटाया जाएगा. सीएम ने कहा कि श्रेणी में आने वाले ऑटो चालकों को अपने ऑटो बदलने के लिए पर्याप्त समय दिया जाएगा.
उनकी सुविधा के लिए आने वाली 10 मार्च को बकायदा कैंप लगाया जाएगा, जिसमें ऑटो चालक अपने पुराने ऑटो देकर उसके बदले नया ई-ऑटो लेने के लिए आवेदन कर सकते हैं. इसके लिए प्रक्रिया का सरलीकरण किया जाएगा.
ऑटो वालों को फायदा मिलेगा
मुख्यमंत्री ने कहा कि पुराना ऑटो बदलने वाले चालक को स्क्रैरप ऐजेंसी द्वारा सर्टिफिकेट के साथ 7500 रूपए की राशि दी जाएगी. उस सर्टिफिकेट को दिखाकर वह जब नया ई-ऑटो लेगा तो उसको भारत सरकार की योजना के तहत 35 हजार रूपए के अलावा, गुरूग्राम नगर निगम की ओर से 30 हजार रूपए की राशि भी मिलेगी और नए रजिस्टेशन की फीस माफ होगी.
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ऑटो चालक को 80 हजार रूपए से ज्यादा का लाभ
इस तरह से पुराना ऑटो बदलने वाले ऑटो चालक को 80 हजार रूपए से ज्यादा का लाभ मिलेगा. यही नहीं, नया ई-ऑटो खरीदने के लिए बाकि राशि को बैंक से फाईनेंस करवाने में भी इन ऑटो चालको की मदद की जाएगी. मुख्यमंत्री ने यह भी घोषणा की है कि उपरोक्त प्रक्रिया के तहत आवेदन करने वाले पहले ऑटो चालक को उनकी तरफ से 21 हजार रूप्ए की राशि ईनाम स्वरूप दी जाएगी.
मुख्यमंत्री ने कहा कि गुरूग्राम में वायु प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए एनजीटी के आदेशों को लागू करना राज्य सरकार की प्राथमिकता है. उन्होंने कहा कि ई-ऑटो के लिए नगर निगम द्वारा लगभग 100 चार्जिंग स्टेशन उपलब्ध करवाए जाएंगे. इसके अलावा प्राईवेट एजेंसियां भी चार्जिंग प्वाइंट लगा सकेंगी.
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