नई दिल्ली. पुणे के जिला प्रशासन ने सरकारी और अर्ध-सरकारी कर्मचारियों के लिए अपने दोपहिया वाहनों पर हेलमेट पहनना अनिवार्य कर दिया है. यह नया आदेश सोमवार से लागू हो जाएगा. इसके लिए जिले के सभी सरकारी कार्यालयों में भी जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे.
यह आदेश पुणे कलेक्टर राजेश देशमुख द्वारा जारी किया गया है. उन्होंने कहा कि सरकारी और अर्ध-सरकारी कार्यालयों, विभिन्न स्थानीय निकायों के कार्यालयों, नगर निगमों, नगर परिषदों, कॉलेज, स्कूल और सभी सरकारी प्रतिष्ठान में जाने के लिए दोपहिया वाहनों का उपयोग करने वाले कर्मचारियों के लिए हेलमेट का उपयोग अनिवार्य है. मोटर वाहन अधिनियम के तहत दोपहिया वाहन चालकों के साथ-साथ पीछे बैठने वालों के लिए भी हेलमेट का उपयोग अनिवार्य है.
निमय नहीं मानने पर होगी कार्रवाई
एक आधिकारिक बयान में कलेक्टर ने कहा कि आदेश का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ मोटर अधिनियम के प्रावधानों के तह कार्रवाई की जाएगी. देशमुख ने कहा कि हेलमेट ऑर्डर केवल सरकारी और अर्ध-सरकारी कर्मचारियों के लिए है. उन्होंने आदेश में कहा- महाराष्ट्र परिवहन विभाग के आयुक्त ने एक परिपत्र (हेलमेट नियम के बारे में) जारी किया है और इसे क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी (आरटीओ) को संबोधित किया है. इसे जिला कलेक्ट्रेट की मदद से लागू किया जा रहा है.
सरकारी कर्मचारियों के लिए पहला आदेश
कलेक्टर ने कहा कि इस नियम के माध्यम से अधिकारी जागरूकता फैलाना चाहते हैं और सरकारी और अर्ध-सरकारी कार्यालयों और प्रतिष्ठानों में कर्मचारियों के बीच हेलमेट पहनने की आदत डालना चाहते हैं. देशमुख ने कहा, “यह किसी भी सरकारी और अर्ध-सरकारी कर्मचारियों के लिए जारी किया गया अपनी तरह का पहला आदेश है. अब हम इन कार्यालयों से जागरूकता की पहल शुरू करेंगे. हम इस बात पर जोर देंगे कि कर्मचारी आदत के तौर पर हेलमेट का इस्तेमाल करें. ”
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इन जगहों पर भी लागू होगा नियम
क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी अजीत शिंदे ने कहा कि पहले हम सरकारी और अर्ध-सरकारी कार्यालयों और प्रतिष्ठानों पर फोकस कर रहे हैं, जहां कर्मचारियों को हेलमेट के उपयोग के बारे में जागरूक किया जाएगा. पुलिस उपायुक्त (यातायात) राहुल श्रीरामे ने कहा कि जिला कलेक्ट्रेट का आदेश सिर्फ सरकारी दफ्तरों के लिए है, आम जनता के लिए नहीं.
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