नई दिल्ली. अब आप अपने पुराने वाहन का नंबर अपने नए वाहन में इस्तेमाल कर सकते हैं. हाल ही में गुजरात सरकार इसको लेकर एक नियम लेकर आई है, जिसके तहत पुराना वाहन स्क्रैप कराने पर उसका रजिस्ट्रेशन नंबर नए वाहन पर यूज कर सकते हैं. गुजरात सरकार ने यह फैसला दिल्ली, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में यह नियम आने के बाद लोगों की मांग के चलते लिया है.
सरकार के फैसले के बारे में बताते हुए राज्य के परिवहन मंत्री पूर्णेश मोदी ने कहा, “दिल्ली, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के बाद, आवेदकों की मांगों पर विचार करते हुए गुजरात ने भी व्हीकल नंबर रिटेंशन पॉलिसी लागू करने का फैसला किया है. इस नीति के तहत अब वाहन मालिक अपने वाहन का नंबर दो बार रख सकेंगे.”
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यह होगा नियम
इस पॉलिसी के तहत अगर कोई पुराना या नया वाहन खरीदता है तो उसे नया रजिस्ट्रेशन नंबर लेना होगा. साथ ही वाहन को स्क्रैप करने के मामले में नए वाहन को रिटेंन्ड नंबर यानी स्क्रैप हुए वाहन का नंबर दिया जाएगा. यह भी अनिवार्य है कि जिस वाहन का नंबर रखा जाना है और जिस वाहन पर नंबर रखा जाना है, उसका स्वामित्व एक ही व्यक्ति का हो.
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देनी होगी इतनी फीस
नंबर बनाए रखने के लिए वाहन मालिक के पास कम से कम एक वर्ष का स्वामित्व होना चाहिए. नए वाहन को रिटेन्ड नंबर के आवंटन की प्रक्रिया 15 दिनों के भीतर पूरी की जानी चाहिए. गुजरात सरकार ने फैसला किया है कि फीस राज्य में च्वाइस नंबर के लिए तय शुल्क के प्रावधानों के समान होगी. दोपहिया वाहनों के लिए गोल्डन नंबर 8,000 रुपये, सिल्वर नंबर के लिए 3,500 रुपये और अन्य नंबरों के लिए 2,000 रुपये होगा.
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