Tax exemption on electric car: देश में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार सब्सिडी के अलावा इलेक्ट्रिक वाहनों पर टैक्स में भी छूट देती है. अगर आप लोन लेकर इलेक्ट्रिक कार खरीदते हैं तो आप इस छूट का फायदा उठा सकते हैं.
सरकार ने 2019 के बजट में इलेक्ट्रिक कार की खरीदी पर लोन के ब्याज पर कटौती करने का प्रस्ताव किया गया था. इसके लिए आयकर में एक नई धारा 80EEB (धारा 80EEB) जोड़ी गई थी. टैक्स छूट का नियम वित्तीय वर्ष 2020-21 से लागू हो गया है.
सिर्फ पर्सनल टैक्सपेयर को मिलेगा लाभ
आयकर की धारा 80EEB के तहत, इलेक्ट्रिक वाहन के लिए लोन पर ब्याज राशि पर 1.5 लाख रुपये तक की टैक्स की छूट उपलब्ध है. यह छूट इलेक्ट्रिक कारों पर पर्सनल और कमर्शियल यूज दोनों के लिए उपलब्ध होगी. इस धारा के तहत टैक्स कटौती केवल व्यक्तिगत करदाता के लिए है, अन्य करदाताओं को इस छूट का लाभ नहीं मिलेगा. इसका मतलब है कि अगर आप एक एचयूएफ, एओपी, पार्टनरशिप फर्म, कंपनी या किसी अन्य प्रकार के करदाता हैं, तो आपको ईवी पर टैक्स छूट का लाभ नहीं मिलेगा.
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एक बार ही मिलेगा लाभ
इसके अलावा, यह टैक्स छूट लाभ आयकर की धारा 80EEB के तहत सिर्फ एक बार ही ले पाएंगे. इसका मतलब कोई खरीदार इस टैक्स छूट का फायदा पहली बार इलेक्ट्रिक कार खरीदने पर ही ले सकता है. टैक्स छूट उस खरीदार को मिलेगी, जिसने किसी वित्तीय संस्थान या गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी से कर्ज लिया है. कर्ज के ब्याज पर 1.5 लाख रुपये की कटौती है.
31 मार्च 2023 तक ले सकेंगे लाभ
टैक्स नियमों के मुताबिक, टैक्स कटौती के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल लोन 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2023 के बीच मंजूर किया जाना चाहिए. यानी वित्त वर्ष 2020-21 के बाद से आप सेक्शन 80EEB के तहत टैक्स कटौती का फायदा उठा सकते हैं. ध्यान रखें कि व्यक्तिगत करदाता को वित्तीय संस्थान से ब्याज प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा. इसके साथ ही आयकर रिटर्न दाखिल करते समय अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज जैसे कर चालान और ऋण दस्तावेज तैयार रखना होंगे.
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