Monday, December 13, 2021
Homeटेक्नोलॉजीइन तरीकों से जल्दी मिलेगा यूपीआई और आईएमपीएस के फेल्ड ट्रांजेक्शन का...

इन तरीकों से जल्दी मिलेगा यूपीआई और आईएमपीएस के फेल्ड ट्रांजेक्शन का पैसा


Digital Payment Tips: पिछले कुछ साल में इंडिया में डिजिटल पेमेंट काफी बढ़ा है. अब छोटी से लेकर बड़ी खरीदारी तक अधिकतर लोग ऑनलाइन पेमेंट करते हैं. ऑनलाइन पेमेंट के लिए यूपीआई (UPI), एनईएफटी (NEFT) और आईएमपीएस (IMPS) सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता हैं, लेकिन इन मोड्स से पेमेंट के दौरान कई बार पैसा तो बैंक अकाउंट से कट जाता है लेकिन वह रिसीवर को नहीं मिलता. ऐसी स्थिति में लोग परेशान हो जाते हैं. हम यहां आपको बताने जा रहे हैं कुछ तरीके जिनसे आप आसानी से फंसे हुए रुपयों को वापस बैंक खाते में पा सकते हैं.

यूपीआई ट्रांजेक्शन में ऐसा हो तो क्या करें?

अगर आपने यूपीआई से पेमेंट किया है और आपके खाते से पैसे कटने के बाद भी रिसीवर को यह नहीं मिला है तो आप इन स्टेप्स को फॉलो करें.

  • सबसे पहले उस यूपीआई ऐप को खोलें जिससे पेमेंट की है.
  • अब उस ट्रांजेक्शन पर क्लिक करें, जिस पर विवाद है.
  • अब आपको ट्रांजेक्शन पर क्लिक करने के बाद, रेज डिस्प्यूट, रेज क्वेरी या कंप्लेंट में से कोई एक ऑप्शन दिखेगा. आप इस पर क्लिक करके शिकायत दर्ज कर दें.
  • आरबीआई के नियम के अनुसार 1 दिन में आपको पैसा वापस आ जाना चाहिए.

ये भी पढ़ें : Cryptocurrency in WhatsApp Pay: अब WhatsApp से कर सकेंगे क्रिप्टोकरेंसी का लेनदेन, लॉन्च हुआ नया फीचर

एनईएफटी या आईएमपीएस से पेमेंट फेल होने पर

अगर आपने नेटबैंकिंग का यूज करते हुए किसी को एनईएफटी या आईएमपीएस मोड में रुपयों का भुगतान किया और आपके खाते से रकम कटने के बाद भी सामने वाले को नहीं मिला तो इस स्थिति में आप इन तरीकों से शिकायत कर सकते हैं.

  • अपने बैंक के कस्टमर केयर नंबर पर कॉल करके ट्रांजेक्शन नंबर देते हुए शिकायत दर्ज कराएं.
  • आप ईमेल के जरिए भी अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं.
  • अगर बैंक का फोन नंबर नहीं मिल रहा और आप ईमेल के लफड़े में नहीं पड़ना चाहते तो आप ट्विटर के जरिए भी अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं.
  • बैंक तय समय में आपका पैसा लोटाएगा.

ये भी पढ़ें : SIM New Rules: आपके नाम से चल रहे हैं कितने मोबाइल नंबर? इस तरह से 1 मिनट में पता करें आपके नाम से एक्टिवेट हैं कितने SIM

पैसे लौटाने को लेकर क्या हैं नियम

इस तरह के मामलों के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने कुछ नियम बना रखे हैं. बैंक के अनुसार, आईएमपीएस, यूपीआई या एनईएफटी ट्रांजेक्शन फेल होने पर बैंक को टी+1 दिन में कस्टमर के खाते में पैसा वापस देना होगा. यहां टी का मतलब ट्रांजेक्शन की तारीख से है. मान लीजिए आज आपने कोई ट्रांजेक्शन की है और वह फेल है तो आपके अगले दिन तक यह पैसा वापस मिल जाना चाहिए. अगर बैंक इस तय समय के अंदर पैसा नहीं लौटाता है तो बैंक को उस ग्राहक को रोजाना 100 रुपये की पेनल्टी देनी होगी.

तय समय में न आए पैसा तो यहां करे शिकायत

अगर संबंधित बैंक को शिकायत करने के बाद तय समय में आपका पैसा वापस नहीं आया है तो आप आरबीआई में शिकायत कर सकते हैं. आपको आरबीआई के ऑम्बुसड्मैन से कंप्लेंट करनी होती है. आप यहां क्लिक करके अपनने शहर के ऑम्बुसड्मैन की डिटेल जान सकते हैं.



Source link

  • Tags
  • bank
  • Digital Payment
  • how to raise complaint for failed transaction
  • IMPS
  • latest tech news
  • NEFT
  • Netbanking
  • Online fund transfer
  • Online Payment
  • Online transaction
  • raise complaint for fail transaction
  • rbi
  • RBI policy for failed transaction
  • time to refund money in failed transaction
  • upi
  • आईएमपीएस
  • आरबीआई
  • एनईएफटी
  • ऑनलाइन ट्रांजेक्शन
  • ऑनलाइन पेमेंट
  • ऑनलाइन फंड ट्रांसफर
  • डिजिटल पेमेंट
  • नेटबैंकिंग
  • फेल ट्रांजेक्शन का पैसा कितने दिन में आता है वापस
  • फेल ट्रांजेक्शन के लिए आरबीआई पॉलिसी
  • फेल ट्रांजेक्शन के लिए ऐसे करें शिकायत
  • फेल ट्रांजेक्शन के लिए कैसे करें शिकायत
  • बैंक
  • यूपीआई
  • लेटेस्ट टेक न्यूज
RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

Most Popular