नई दिल्ली. भारत में अब 8 सीट तक वाली सवारी गाड़ियों (Eight Seater Cars in India) में भी थ्री- पॉइंट सीट बेल्ट (Three-Point Seat Belts) लगाना अनिवार्य हो जाएगा. पिछले दिनों ही भारत सरकार (Indian Government) के सड़क, परिवहन व राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी (Nitin Gadkari) ने इसका ऐलान किया था. देश में सड़क दुर्घटनाओं में कोई कमी नहीं आने के बाद मंत्रालय ने इस तरह के कुछ और कदम उठाए हैं. बता दें कि अभी तक केवल ड्राइवर और ड्राइवर के बगल वाली सीट पर बैठे यात्री के लिए ही सीट बेल्ट लगाना जरूरी था, लेकिन इस नियम के लागू हो जाने के बाद 8 सीटर गाड़ी में सभी लोगों को सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य होगा.
बीते गुरुवार को ही केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा था कि तमाम कोशिशों के बावजूद भी देश में सड़क दुर्घटानाओं में मरने वाले लोगों की संख्या में कोई कमी नहीं आई है. किसी भी लड़ाई-झगड़े या आतंकवाद से भी ज्यादा लोग सड़क दुर्घटनाओं में मर रहे हैं. देश में हर साल डेढ़ लाख लोगों की सड़क दुर्घटनाओं में मौत हो रही है. सवारियों की सुरक्षा को देखते हुए सीट बेल्ट की संख्या बढ़ाने का फैसला लिया गया है. गडकरी ने कहा कि देश भर में हर साल होने वाली करीब पांच लाख दुर्घटनाओं में करीब 1.5 लाख लोगों की मौत हो जाती है. सवारियों की सुरक्षा को देखते हुए सीट बेल्ट की संख्या बढ़ाने का फैसला लिया गया है.
परिवहन मंत्रालय ने इसके साथ ही लोगों की सुरक्षा को देखते हुए कुछ और नए नियम भी लाने जा रही है.
आठ सीट वाले गाड़ियों में भी सीट बेल्ट अनिवार्य
परिवहन मंत्रालय ने इसके साथ ही लोगों की सुरक्षा को देखते हुए कुछ और नए नियम भी लाने जा रही है. बता दें कि पहले आठ पैसेंजर तक गाड़ियों में 2 सेफ्टी ऐयर बैग अनिवार्य थे, लेकिन अब 4 और एयर बैग बढ़ा दिए जाएंगे. इससे 8 सीट वाली गाड़ियों में अब 6 ऐयर बैग हो जाएंगे. थ्री बेल्ट सीट के लिए जल्द ही लोगों के बीच एक प्रस्ताव लाया जाएगा, जिससे इसे फिर से नोटिफाई की जा सके.
मंत्रालय ने मैनुफैक्चरर्स को दिए आदेश
गौरतलब है कि भारत सरकार ने व्हीकल मैनुफैक्चरर्स को कार में बैठने वाले सभी यात्रियों के लिए थ्री-पॉइंट सीट बेल्ट मुहैया कराना अनिवार्य कर दिया है. इसका मतलब यह है कि पिछली सीट के बीच में बैठे तीसरे व्यक्ति को भी थ्री-पॉइंट सीट बेल्ट मिलेगा. सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने गुरुवार को इसकी घोषणा की.
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि यह व्यवस्था कार की पिछली सीट में बीच में बैठने वाले यात्री के लिए भी लागू होगी. (फाइल फोटो)
पहले नियम क्या थे
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि यह व्यवस्था कार की पिछली सीट में बीच में बैठने वाले यात्री के लिए भी लागू होगी. कार कंपनियों को बीच वाले यात्री के लिए भी थ्री-पॉइंट सीट बेल्ट मुहैया करानी होगी. गडकरी ने कहा, ‘मैंने इस प्रावधान वाली फाइल पर कल ही हस्ताक्षर किए हैं. इसके तहत कार मैनुफैक्चरर्स को वाहन में बैठने वाले सभी यात्रियों के लिए थ्री-पॉइंट सीट बेल्ट देना अनिवार्य कर दिया गया है.’
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इस प्रावधान के लागू होने का मतलब है कि किसी कार में बैठने वाले सभी यात्रियों के लिए थ्री-पॉइंट सीट बेल्ट देना अब जरूरी होगा. फिलहाल कार की अगली दोनों सीटों और पीछे की कतार में दो लोगों के लिए ही थ्री-पॉइंट सीट बेल्ट दी जाती है. वहीं पिछली कतार वाली बीच की सीट के लिए सिर्फ टू-पॉइंट सीट बेल्ट ही आते हैं.
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